EPFO ने PF निकासी नियमों में बड़ा बदलाव किया। अब सदस्य 100% तक राशि निकाल सकेंगे। शिक्षा, विवाह और आपात स्थिति में निकासी आसान हुई।
EPFO New Rules 2025: नई दिल्ली: देश के सात करोड़ से अधिक ईपीएफओ (EPFO) सदस्यों के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने सोमवार को PF Withdrawal Rules में अहम संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब सदस्य अपने ईपीएफ खाते से निकासी योग्य राशि का 100% तक निकाल सकेंगे, बशर्ते खाते में 25% न्यूनतम बैलेंस बना रहे।
EPFO New Rules 2025
श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बोर्ड ने ईपीएफओ को “EPFO 3.0” नामक व्यापक डिजिटल परिवर्तन ढांचा लागू करने की भी मंजूरी दी, जिसके तहत सभी सदस्य-केंद्रित सेवाएं ऑटोमेटेड और पेपरलेस होंगी।
Key Highlights:
EPFO बोर्ड ने PF निकासी नियमों में बड़ा बदलाव किया
सदस्य अब निकासी योग्य राशि का 100% तक निकाल सकेंगे
शिक्षा के लिए 10 और विवाह के लिए 5 बार निकासी की मंजूरी
दस्तावेज की जरूरत खत्म, 100% ऑटो सेटलमेंट होगा क्लेम
प्रीमैच्योर फाइनल सेटलमेंट अवधि बढ़कर 12 महीने हुई
मुकदमेबाजी घटाने के लिए “विश्वास योजना” की शुरुआत
नई व्यवस्था में आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) से जुड़े 13 जटिल नियमों को सरल कर तीन श्रेणियों में बांटा गया है —
आवश्यक जरूरतें (जैसे बीमारी, शिक्षा, विवाह)
आवासीय जरूरतें
विशेष परिस्थितियां (आपदा, बेरोजगारी आदि)
अब शिक्षा के लिए 10 बार और विवाह के लिए 5 बार तक निकासी की अनुमति होगी, जबकि पहले केवल तीन बार तक की ही इजाजत थी।
इसके अलावा, निकासी प्रक्रिया में बड़ी राहत यह है कि अब किसी भी तरह के दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी। सभी क्लेम 100% ऑटो सेटलमेंट के तहत निपटाए जाएंगे।
EPFO New Rules 2025
संगठन ने प्रीमैच्योर फाइनल सेटलमेंट की अवधि 2 से बढ़ाकर 12 महीने, और फाइनल पेंशन निकासी की अवधि 2 से बढ़ाकर 36 महीने कर दी है।
सदस्यों की शिकायतों और मुकदमों को कम करने के लिए “विश्वास योजना” (Vishwas Yojana) भी शुरू की गई है। इस योजना के तहत दंडात्मक क्षति की दर 1% प्रतिमाह कर दी गई है। यह योजना शुरुआती छह महीनों के लिए लागू होगी, जिसे आगे छह महीने के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
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बैठक में यह भी तय हुआ कि ईपीएफओ के ऋण पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए पांच वर्षों की अवधि के लिए चार प्रमुख फंड मैनेजर नियुक्त किए जाएंगे —
एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड, एचडीएफसी एएमसी लिमिटेड, आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड और सीआईसी लिमिटेड।
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