सरकार के बकायेदारों के लिये सुनहरा अवसर,होल्डिंग टैक्स पर शत-प्रतिशत ब्याज जुर्माना माफ, वन टाइम सेटलमेंट के लिये करना होगा ये काम
Bihar News : बिहार में लंबे समय से होल्डिंग टैक्स के बकाया धारकों के लिये राहत मिलने वाली है। पटना के हजारों होल्डिंग टैक्स बकायदारों के लिये राहत भरी खबर है। सरकार द्वारा पुराने टैक्स पर लगे ब्याज और जुर्माने की राशि को पूर्णत: खत्म कर दिया है। बिहार सरकार ने नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन ब्याज एवं जुर्माना छूट योजना लागू कर दी है। जिसके तहत 31 मार्च 2026 तक बकाया टैक्स पर लगा 100% ब्याज और पेनाल्टी पूरी तरह माफ रहेगी। करदाता को सिर्फ एकमुश्त मूल राशि जमा करनी होगी। इस फैसले का उद्देश्य शहर में राजस्व सुधार और कर भुगतान को प्रोत्साहन देना है।
तत्काल प्रभाव से लागू
नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना के बाद यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। नगर निगम के अनुसार, 2025–26 और इससे पहले के सभी बकाया करदाता इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं।
इस योजना का फायदा सिर्फ आवासीय संपत्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत और सरकार की संपत्तियां भी इससे जुड़ सकेंगी।
कोर्ट में लंबित मामलों पर भी बड़ा फायदा, वापस लेना होगा शिकायत पत्र
नगर निगम ने कहा है कि कोर्ट या ट्रिब्यूनल में लंबित होल्डिंग टैक्स मामलों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। ऐसे करदाताओं को शिकायत वापस लेने का लिखित प्रमाण देना होगा और वे भी पेनाल्टी–ब्याज माफी का लाभ उठा सकते हैं। यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके मामले तकनीकी कारणों से अटके हुए थे।
जिनका होल्डिंग नंबर नहीं है, वे भी शामिल होंगे
निगम ने कहा कि योजना में यह विशेष प्रावधान किया गया है कि जिन संपत्तियों का अभी तक होल्डिंग नंबर निर्धारित नहीं हुआ है, वे भी कर निर्धारण कराकर इस योजना में शामिल हो सकते हैं. इससे नगर निगम के टैक्स बेस को भी विस्तार मिलेगा।
भुगतान प्रक्रिया को बनाया गया आसान
सरकार ने ने करदाताओं से अपील की है कि वे समय पर मूल राशि जमा कर 100% ब्याज और पेनाल्टी माफी का लाभ उठाएं। भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए निगम ने ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई है. इसके अलावा, निगम कार्यालयों और अधिकृत पोर्टल पर भी भुगतान किया जा सकेगा।
गलत सूचना देने वालों को नहीं मिलेगा फायदा
नगर निगम ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई गलत सूचना देता है या तथ्य छिपाता है, तो दी गई छूट तुरंत रद्द कर दी जाएगी और संबंधित नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी।
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