किसानों को 80 फीसदी तक सब्सिडी लेकिन किसे और कैसे मिलेगा फायदा? एक क्लिक में जाने…

पटना : बिहार सरकार ने कृषि रोड मैप के तहत किसानों की आय बढ़ाने और फसल की बर्बादी रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ‘विशेष हस्तक्षेप योजना (प्लास्टिक क्रेट्स, लेनो बैग एवं फ्रूट ट्रैप बैग)’ के लिए 22.25 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस फैसले से राज्य के फल और सब्जी उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

राज्य के 38 जिलों में मिलेगा लाभ

योजना के तहत प्लास्टिक क्रेट और लेनो बैग का लाभ सभी 38 जिलों के फल एवं सब्ज़ी उत्पादक किसानों को मिलेगा। वहीं फ्रूट ट्रैप बैग का लाभ केवल केला उत्पादक किसानों के लिए उपलब्ध रहेगा। सब्सिडी दर पिछले वित्तीय वर्ष की अनुमोदित दर एवं इस वर्ष की ई-निविदा दर में से न्यूनतम राशि पर दी जाएगी।

सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत निम्न है

प्लास्टिक क्रेट : 400 प्रति इकाई

लेनो बैग : 20 प्रति इकाई

फ्रूट ट्रैप बैग : 30 प्रति इकाई

प्लास्टिक क्रेट – 80 फीसदी सब्सिडी

लेनो बैग – 80 फीसदी सब्सिडी

फ्रूट ट्रैप बैग – 50 फीसदी सब्सिडी

कौन ले सकता है योजना का लाभ?

योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो बिहार के स्थायी निवासी हों, कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत हों और बीते तीन वर्षों में इस योजना का लाभ न लिया हो।

योजना के तहत उपलब्धता

प्लास्टिक क्रेट : 10 से 50 तक

लेनो बैग : 100 से 1000 तक

फ्रूट ट्रैप बैग : 300 से 10 हजार तक

आवेदन प्रक्रिया : आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करते समय किसानों को भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र

पिछले दो वर्ष की अपडेटेड भू-राजस्व रसीद, ऑनलाइन रसीद/वंशावली/एकरारनामा (निर्धारित प्रारूप में) एवं आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो निम्न दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। किसान dbtagriculture.bihar.gov.in या बिहार कृषि ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

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