लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को राहत, कोर्ट ने CBI से मांगी अहम जानकारी

दिल्ली : जमीन के बदले नौकरी से जुड़े केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य के खिलाफ राउज ऐवन्यू कोर्ट में फैसला टल गया है। आज आरोप तय करने पर आदेश आना था। कोर्ट ने सीबीआई से आरोपियों का स्टेटस मांगा है।

दिल्ली की अदालत ने CBI से कहा- कई आरोपियों की मौत हो चुकी है

दिल्ली की अदालत ने सीबीआई से कहा है कि कई आरोपियों की मौत हो चुकी है। इसलिए कोर्ट आरोपियों का आठ दिसंबर तक स्टेटस बताए। अगली सुनवाई उसके बाद ही होगी। बता दें, इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी व तेजस्वी यादव समेत 100 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया है।

103 में से 4 आरोपियों की मौत

सीबीआई ने आरोप पत्र में कहा है कि लैंड फॉर जॉब मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। कुछ सेलडीड को छोड़कर, जमीन की खरीद के लिए ज्यादातर पैसों का लेनदेन कैश में हुआ। सीबीआई ने मामले में आईपीसी की धारा 120, 420, 468, 467, 471 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 11,12, 13, 8 व 9 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने कुल 103 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें से चार की मौत हो चुकी है।

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राबड़ी ने की थी केस ट्रांसफर की मांग

इस मामले में लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने केस को किसी अन्य कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। इससे पहले 10 नवंबर को इस मामले में सुनवाई हुई थी। उस दौरान भी फैसले को चार दिसंबर तक टाल दिया गया था। सीबीआई ने कथित घोटाला मामले में लालू-रबड़ी समेत 103 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

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