PAN-Aadhaar Linking: सभी कोई अपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने में लगे हुए हैं. यदि आप टैक्सपेयर्स हैं और आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो, आपको बता दें, इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है. जिसमें अब केवल 9 दिन शेष रह गए हैं.
जिस भी आधार कार्ड धारक का आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है. ऐसे लोगों को 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लेना है. यदि वह ऐसा करने से चूक जाते हैं तो, आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा, जिससे बैंकिंग से जुड़े जरूरी काम और इनकम टैक्स फाइल करना भी मुश्किल हो सकता है.
PAN-Aadhaar Linking: लिंक करना इसलिए है जरूरी
आपकी जानकारी के लिए बता दें, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना आपने आने वाले भविष्य के लिए काफी जरूरी है. इसे मजाक में या हल्के में लेना आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है. यदि आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो, आप नए साल (2026) में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे. यही नहीं, आप अपने बैंक खाते से जुड़े कई सारे कार्य भी करने में असमर्थ हो जाएंगे.
जैसे आप भविष्य में पर्सनल लोन, होम लोन या कम ब्याज वाले किसी भी लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे. अगर आप किसी भी लोन के लिए आवेदन जमा करेंगे तो आपको लोन मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है. आपका पैन कार्ड इनएक्टिव होने के वजह से आपकी कमाई पर ज्यादा TDS भी कट सकता है, जिससे सीधा नुकसान आपकी जेब को होगा.
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PAN-Aadhaar Linking: इस तरफ से पैन कार्ड को आधार से कर सकते हैं लिंक
- सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) पर जाएं.
- वहां होमपेज पर आपको Link Aadhaar का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें.
- अब सामने आए पेज पर अपना PAN नंबर, Aadhaar नंबर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर भरें.
- इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसे डालकर वेरिफिकेशन पूरा करें.
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