Jharkhand High Court: ईडी अधिकारियों पर दर्ज FIR के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने पुलिस की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई। गृह मंत्रालय को सुरक्षा निर्देश, राज्य सरकार से जवाब तलब।
Jharkhand High Courtरांची: प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को लेकर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की अदालत ने इस मामले में ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस की किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह आदेश ईडी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया।
Key Highlights
झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर पुलिस की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई
संतोष कुमार की शिकायत पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी
FIR के बाद रांची पुलिस ईडी कार्यालय पहुंची थी
गृह मंत्रालय को ईडी कार्यालय की सुरक्षा के निर्देश
राज्य सरकार से जवाब तलब, दो सप्ताह बाद अगली सुनवाई
Jharkhand High Court:FIR और रांची पुलिस की कार्रवाई का मामला
पेयजल विभाग में कार्यरत क्लर्क संतोष कुमार ने ईडी के कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी शिकायत के आधार पर गुरुवार को रांची पुलिस की टीम ईडी कार्यालय पहुंची थी, जिससे प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। इसके बाद ईडी ने पुलिस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया।
Jharkhand High Court:गृह मंत्रालय को सुरक्षा के निर्देश
हाई कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि ईडी कार्यालय को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्रीय एजेंसी के कार्य में किसी भी तरह का अवरोध कानून के दायरे में स्वीकार्य नहीं होगा।
Jharkhand High Court:राज्य सरकार से मांगा जवाब, अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद
अदालत ने इस पूरे मामले पर झारखंड सरकार से जवाब तलब किया है। राज्य सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि प्राथमिकी और पुलिस कार्रवाई किन तथ्यों के आधार पर की गई। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।
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