POCSO Court: संजय विश्वकर्मा  को फांसी की सजा सुनायी गयी इस मामले में हुई सजा

POCSO Court गुमला: नाबालिक विकलांग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा गुमला के अपर सत्र न्यायाधीश-4 (पोक्सो) संजीव भाटिया के न्यायालय में हजारीबाग जिला के इचांक थाना स्थित कुटुम सुखरी निवासी संजय विश्वकर्मा (49) को फांसी की सजा सुनायी गयी.


Key Highlights

  • गुमला के अपर सत्र न्यायाधीश-4 (पोक्सो) संजीव भाटिया की अदालत ने आरोपी संजय विश्वकर्मा (49) को फांसी की सजा सुनाई।

  • आरोपी हजारीबाग जिला के इचांक थाना क्षेत्र के कुटुम सुखरी गांव का निवासी है।

  • पीड़िता 13 वर्षीय विकलांग नाबालिग लड़की थी, जो गुमला के भरनो ब्लॉक की रहने वाली है।

  • आरोपी ने पूजा-पाठ के बहाने लड़की के साथ कई दिनों तक यौन शोषण किया।

  • शोषण के कारण लड़की गर्भवती हो गई और बाद में गर्भपात कराना पड़ा।

  • पीड़िता के पिता ने भरनो थाना में कांड संख्या 50/22 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।


आरोपी नथुनी विश्वकर्मा का पुत्र है. आरोपी ने गुमला के भरनो ब्लॉक की 13 वर्ष की विकलांग नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था. इससे लड़की गर्भवती हो गयी थी. संजय विश्वकर्मा ने उसके माता-पिता को कहा था कि पूजा-पाठ करने से बेटी की विकलांगता ठीक हो जायेगी.

इसके लिए रात में ही पूजा-पाठ करना पड़ेगा. ऐसा बोलकर आरोपी लड़की के साथ में रात भर एक कमरे में रहता था और यौन संबंध बनाता था. यह सिलसिला कई दिनों तक चला था, जिससे 13 वर्षीय लड़की गर्भवती हो गयी थी. इसके बाद लड़की को गर्भपात करना पड़ा था. फिर पीड़िता के पिता ने भरनो थाना में (कांड संख्या 50/22) प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

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