Bihar: Bihar में मीट बेचने वालों के लिए सरकार अब नए रुल रेगुलेशन लेकर आ रही है। बिहार में सरकार ने खुले में मांस और मछली बेचने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है, सरकार के गाइडलाइन के अनुसार अब मीट मछली दुकानें बिना वैध लाइसेंस के नहीं चल सकेंगे।
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिए निर्देश
बता दें Bihar में यह कदम नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से सभी शहरी निकायों को जारी निर्देशों के बाद उठाया गया है। इसे लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस दिशा में ठोस निर्णय लेते हुए साफ निर्देश दिए हैं कि खुले में मांस-मछली बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खुले में मांस बिक्री से गंदगी बढ़ती है
आपको बता दें Bihar सरकार ने यह फैसला राज्य की स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को देखते हुए लिया है। सरकार के अनुसार, खुली जगहों पर मांस-मछली की बिक्री न केवल स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि इससे गंदगी और अस्वच्छता भी बढ़ती है।
बिना लाइसेंस के चल रही दुकानों को किया जाएगा बंद
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने Bihar विधानसभा में बजट सत्र के दौरान यह घोषणा की थी और कहा था कि राज्य भर में ऐसे विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि मीट शॉप चलाने वाले सभी दुकानदारों को वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य है और बिना लाइसेंस चल रही दुकानों को तुरंत बंद किया जाएगा।
Highlights


