एकतरफा PLI लागू करने पर विवाद गहराया: UFBU ने DFS-IBA से हस्तक्षेप और संवाद की मांग की

Patna: यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) के महासचिव रूपम राय ने कहा है कि संशोधित परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) फार्मूले के एकतरफा लागू किए जाने के खिलाफ शुरू किए गए आंदोलन को बैंकिंग उद्योग में व्यापक और जबरदस्त समर्थन मिला है। शाखाओं से लेकर प्रशासनिक कार्यालयों तक, कर्मचारियों और अधिकारियों ने स्वतःस्फूर्त रूप से तथा उच्च स्तर की एकजुटता और गंभीरता के साथ भाग लिया है, जो इस मुद्दे पर गहरी भावना और निष्पक्षता, सामूहिक अधिकारों एवं औद्योगिक सौहार्द की रक्षा के प्रति कार्यबल के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

जमीनी स्तर पर मिली प्रतिक्रिया स्पष्ट करती है कि विरोध केवल प्रोत्साहन भुगतान तक सीमित नहीं है। वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा प्रस्तावित संशोधित PLI फार्मूला, द्विपक्षीय चर्चाओं के माध्यम से विकसित एवं द्विपक्षीय समझौते/संयुक्त नोट ढांचे में शामिल मौजूदा समझौता-आधारित PLI योजना से एकतरफा और विभाजनकारी विचलन के रूप में देखा जा रहा है। वर्तमान योजना समान स्वरूप की है और बैंक के सामूहिक प्रदर्शन से जुड़ी है, जबकि संशोधित फार्मूला अधिकारियों के बीच भेदभाव और कृत्रिम वर्गीकरण लाने का प्रयास करता है, जिससे लंबे समय से स्थापित सेवा शर्तों और औद्योगिक संबंधों के मानकों में व्यवधान उत्पन्न होता है।

UFBU का लगातार यह मत रहा है कि संशोधित फार्मूला बैंकिंग कार्यबल की एकता पर प्रहार करता है। स्केल IV और उससे ऊपर के अधिकारियों को सामूहिक रूप से तय व्यवस्था से अलग करने और व्यक्तिगत मूल्यांकन पर आधारित भिन्न संरचना लागू करने से अनावश्यक असमानताएं उत्पन्न होंगी, असंतोष बढ़ेगा, टीमवर्क कमजोर होगा और बैंकिंग संचालन के आधारभूत सामूहिक भाव को क्षति पहुंचेगी। यही कारण है कि इस मुद्दे पर कर्मचारियों और अधिकारियों दोनों स्तरों पर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्योंकि इसे कार्यबल को विभाजित करने और सामूहिक सौदेबाजी की स्थापित प्रणाली को कमजोर करने का गंभीर प्रयास माना जा रहा है।

UFBU ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह मामला पहले से ही मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के समक्ष सुलह प्रक्रिया में है। 09.03.2026 को हुई सुलह कार्यवाही में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्केल IV से VII तक के अधिकारियों को मौजूदा द्विपक्षीय समझौते/संयुक्त नोट के तहत PLI भुगतान का मुद्दा विचाराधीन रहा, और आगे की कार्यवाही सुलह एवं द्विपक्षीय चर्चा के माध्यम से की जानी है। ऐसे में सुलह प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान DFS, IBA या किसी भी बैंक प्रबंधन द्वारा एकतरफा कार्यवाही पूर्णतः अस्वीकार्य है और यह सुव्यवस्थित एवं विधिसम्मत औद्योगिक संबंधों की आवश्यकता के विपरीत है।

UFBU ने मुख्य श्रम आयुक्त से तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया है और यह स्पष्ट किया है कि सुलह प्रक्रिया के दौरान एकतरफा कार्यवाही औद्योगिक शांति के प्रतिकूल है तथा यथास्थिति बनाए रखने के सिद्धांत के विरुद्ध है। UFBU का यह भी मत है कि सुलह के दौरान इस प्रकार की एकतरफा कार्रवाई औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 के तहत गंभीर प्रश्न उठाती है और इसे किसी जीवित औद्योगिक विवाद पर, जो स्थापित सेवा शर्तों और सामूहिक समझौतों की पवित्रता को प्रभावित करता है, थोपे गए निर्णय  के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

वर्तमान आंदोलन और उसे मिला व्यापक समर्थन बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों के उस दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, जिसके तहत वे सामूहिक सौदेबाजी की रक्षा, स्थापित सेवा शर्तों को बनाए रखने और बैंकिंग कार्यबल की एकता को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। UFBU इस मुद्दे के जिम्मेदार एवं वार्तात्मक समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, किंतु इसके लिए आवश्यक है कि DFS और IBA संवाद एवं सुलह के माध्यम से शीघ्र और न्यायसंगत समाधान के लिए ठोस कदम उठाएं, न कि ऐसी एकतरफा कार्रवाइयों को अनुमति दें जो स्थिति को और गंभीर बनाती हैं और बैंकिंग उद्योग में औद्योगिक शांति को बाधित करती हैं।

अतः UFBU वित्तीय सेवा विभाग, भारतीय बैंक संघ (IBA) तथा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधन से आग्रह करता है कि वे सभी एकतरफा कदम तत्काल प्रभाव से स्थगित करें, जारी सुलह प्रक्रिया का सम्मान करें और संवाद एवं वार्तात्मक समझौते के माध्यम से बिना विलंब इस मुद्दे का समाधान करें। साथ ही, मुख्य श्रम आयुक्त से भी आग्रह है कि वे बैंकिंग उद्योग में औद्योगिक शांति एवं सौहार्द के व्यापक हित में तत्काल हस्तक्षेप करें। यदि ऐसा त्वरित सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया, तो वर्तमान स्थिति से उत्पन्न किसी भी औद्योगिक अशांति की पूर्ण जिम्मेदारी उन पर होगी जो सुलह प्रक्रिया लंबित रहने के बावजूद इस एकतरफा और विभाजनकारी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं।

 

 

 

 

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