Pahari Mandir Committee Row:नई अधिसूचना पर विकास समिति की आपत्ति, कोर्ट जाने की चेतावनी

 पहाड़ी मंदिर विकास समिति ने राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की नई अधिसूचना पर आपत्ति जताई। हाईकोर्ट आदेश की अवहेलना बताते हुए कोर्ट जाने की चेतावनी दी।


Pahari Mandir Committee Row रांची: पहाड़ी मंदिर विकास समिति ने राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा जारी नवीन अधिसूचना पर कड़ी आपत्ति जताई है। समिति के सदस्यों का कहना है कि बोर्ड ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए एकतरफा तरीके से नई समिति के गठन की अधिसूचना जारी कर दी, जो पूरी तरह गलत है।

समिति ने स्पष्ट कहा है कि यदि न्यायालय के निर्देशों और विधिक प्रावधानों का सम्मान नहीं किया गया, तो वे अदालत की शरण लेने को मजबूर होंगे।

Pahari Mandir Committee Row:हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी का आरोप

समिति के सदस्य राजेश गाड़ोदिया, सौरव चौधरी और संदीप जैन ने संयुक्त रूप से कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि समिति को पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुसार कार्रवाई की जाए।

उनका आरोप है कि इसके बावजूद राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड ने बिना समिति का पक्ष सुने और बिना उचित प्रक्रिया अपनाए नई समिति के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। इससे न्यायालय के आदेश की भावना का उल्लंघन हुआ है।


Key Highlights:

• पहाड़ी मंदिर विकास समिति ने नई अधिसूचना पर जताई आपत्ति

• राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड पर हाईकोर्ट आदेश की अवहेलना का आरोप

• समिति ने एकतरफा कार्रवाई बताते हुए अधिसूचना को गलत ठहराया

• सदस्यों ने कहा, विधिक प्रावधानों का सम्मान जरूरी

• आदेश का पालन नहीं होने पर कोर्ट जाने की चेतावनी


Pahari Mandir Committee Row:एकतरफा कार्रवाई को बताया गलत

समिति के सदस्यों ने कहा कि बोर्ड की यह कार्रवाई पूरी तरह एकतरफा है और इससे मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों में असंतोष बढ़ा है। उनका कहना है कि किसी भी प्रशासनिक या धार्मिक संस्था के गठन में पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि यदि संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्णय लिया जाएगा, तो इससे विवाद और गहरा होगा।

Pahari Mandir Committee Row:कोर्ट जाने की दी चेतावनी

पहाड़ी मंदिर विकास समिति ने कहा कि यदि न्यायालय के आदेश और विधिक प्रावधानों का सम्मान नहीं किया गया, तो समिति के पास कानूनी विकल्प अपनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा।

समिति ने संकेत दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर वे पुनः हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस मामले को लेकर धार्मिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

Saffrn

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