झारखंड हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले की जांच कर रहे फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने सरकार के प्रस्तुत डाटा को अधूरा बताया। अगली सुनवाई 27 जून को होगी।
Jharkhand Teacher Recruitment Update रांची: झारखंड में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति-2016 से जुड़े विवादित मामले की जांच कर रहे एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत डाटा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान कमीशन के अध्यक्ष एवं झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी ने सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को अधूरा बताते हुए विस्तृत और व्यवस्थित जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
Jharkhand Teacher Recruitment Update: नियुक्त शिक्षकों का विषयवार और कोटिवार विवरण मांगा
स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से नियुक्त अभ्यर्थियों का डाटा प्रस्तुत किया गया था। आयोग ने पाया कि नियुक्तियों का विवरण अलग-अलग श्रेणियों में देने के बजाय संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है।
कमीशन ने निर्देश दिया कि नियुक्त शिक्षकों का पूरा विवरण विषयवार और कोटिवार अलग-अलग उपलब्ध कराया जाए। साथ ही यह भी बताने को कहा गया कि 18 सितंबर 2019 से 2 अगस्त 2022 के बीच कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति शिक्षक पद पर की गई।
Key Highlights
हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की सुनवाई।
सरकार द्वारा प्रस्तुत डाटा को अधूरा और असंगठित बताया गया।
नियुक्त शिक्षकों का विषयवार और कोटिवार विवरण मांगा गया।
17,786 पदों में हुई नियुक्तियों और रिक्तियों की जानकारी तलब।
मामले की अगली सुनवाई 27 जून को निर्धारित।
Jharkhand Teacher Recruitment Update: 17,786 पदों में कितनी नियुक्ति और कितनी सीटें रिक्त, मांगा ब्योरा
फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने राज्य सरकार से शपथ पत्र के माध्यम से यह जानकारी भी मांगी है कि नियुक्ति के लिए निर्धारित कुल 17,786 पदों में अब तक कितनी नियुक्तियां की गई हैं और कितने पद अभी भी रिक्त हैं। आयोग का मानना है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए यह जानकारी आवश्यक है।
सुनवाई के दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के उप सचिव बशीर अहमद भी उपस्थित रहे। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, अधिवक्ता राजेश कुमार सहित अन्य वकीलों ने अपना पक्ष रखा।
Jharkhand Teacher Recruitment Update: क्या है हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 विवाद
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2016 में हाईस्कूल शिक्षकों के 17,786 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी। चयन जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय मेरिट सूची के आधार पर किया गया। आरोप है कि इस प्रक्रिया में कई ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह गए, जिन्होंने निर्धारित कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए थे।
इन अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मीना कुमारी एवं अन्य अभ्यर्थियों की ओर से कुल 258 याचिकाएं दायर की गई थीं। मामले की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने तथ्यों की जांच के लिए एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमीशन गठित किया।
हाईकोर्ट ने कमीशन को तीन माह के भीतर जांच पूरी कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी, जिस पर नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई हैं।
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