JPSC Exam Cancellation Stay: झारखंड में सरकारी नियुक्तियों और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में झारखंड सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) से जवाब मांगा है।
11वीं से 13वीं JPSC परीक्षा रद्द करने के आदेश पर रोक
गुरुवार को न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत में सरकार के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई। दो याचिकाओं में दीपमाला एवं अन्य तथा सोनम कुमारी ने सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी, जिसमें जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा के विज्ञापन संख्या 1/2024 को रद्द करने का आदेश दिया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस परीक्षा को रद्द करने के सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार और जेपीएससी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।
नियुक्त अभ्यर्थियों ने सरकार के फैसले को दी चुनौती
याचिकाकर्ता सोनम कुमारी की ओर से अदालत को बताया गया कि उन्होंने दूसरी जगह की नौकरी छोड़कर जेपीएससी के माध्यम से मिली नियुक्ति पर योगदान किया था। उन्हें 24 नवंबर 2025 को नियुक्ति पत्र मिला था और उन्होंने प्रशिक्षण भी पूरा किया था। याचिका में कहा गया कि इसी बीच राज्य सरकार ने 18 अगस्त को अधिसूचना जारी कर नियुक्ति रद्द करने का आदेश दे दिया। याचिकाकर्ता ने सरकार के इस आदेश को निरस्त करने की मांग की है।
फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्तियों पर भी रोक
एक अन्य याचिका सौरव सिंह एवं अन्य की ओर से दाखिल की गई थी। इसमें जेपीएससी की ओर से आयोजित फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा के विज्ञापन संख्या 18/2023 के आधार पर की गई नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इस मामले में भी सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा गया है।
सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने की अधिसूचना जारी की थी
सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने उन परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी, जिनमें टीडीपीएल शामिल रहा था। इसके साथ ही वर्ष 2014 से आयोजित नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं को देखते हुए जांच कराने की बात कही गई थी। इसके बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई। इसके अनुसार 22 परीक्षाओं को रद्द, छह परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखा गया था।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद आगे की सुनवाई पर टिकी नजर
हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्तियों को रद्द करने के सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लग गई है। अब मामले में राज्य सरकार और जेपीएससी के जवाब के बाद आगे की न्यायिक प्रक्रिया में स्थिति और स्पष्ट होगी।
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