Jharkhand High Court Compensation: 10.30 लाख से सीधे 16.22 लाख! इंजीनियरिंग छात्र के मुआवजे पर हाई कोर्ट ने बदला फैसला

Jharkhand High Court Compensation: झारखंड हाई कोर्ट ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 22 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र के परिवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मुआवजे की राशि 10.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 16.22 लाख रुपये कर दी है। अदालत ने बीमा कंपनी की अपील को खारिज करते हुए बढ़ी हुई राशि पर छह प्रतिशत सालाना ब्याज देने का भी आदेश दिया है। यह मामला धनबाद में हुए सड़क हादसे से जुड़ा है। दुर्घटना में 22 वर्षीय एलिंद कुमार सिन्हा की मौत हो गई थी। वह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और उसका शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा बताया गया था।

मां और बहन ने दाखिल किया था मुआवजे का दावा

हादसे के बाद मृतक की मां पुष्पा सिन्हा और बहन पायल प्रिया ने मुआवजे के लिए दावा किया था। मामले में पहले 10.30 लाख रुपये मुआवजा निर्धारित किया गया था। इसके बाद बीमा कंपनी की ओर से इस फैसले को चुनौती दी गई। मामला झारखंड हाई कोर्ट पहुंचा, जहां चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अदालत ने बीमा कंपनी की अपील पर सुनवाई की।

भविष्य की आय को ध्यान में रखकर बढ़ाया मुआवजा

हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि मृतक की आय और उससे जुड़ी भविष्य की संभावनाओं को भी मुआवजा तय करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। अदालत ने इंजीनियरिंग छात्र की संभावित आय में भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत की वृद्धि को शामिल किया। इसके आधार पर आश्रितों के लिए मुआवजे की राशि 15.12 लाख रुपये निर्धारित की गई।

कंसोर्टियम और अन्य मदों की राशि भी तय

अदालत ने मुआवजे के अलावा दोनों दावेदारों को 40-40 हजार रुपये कंसोर्टियम के रूप में देने का आदेश दिया। इसके साथ ही अंतिम संस्कार के लिए 15 हजार रुपये और संपत्ति के नुकसान के लिए 15 हजार रुपये निर्धारित किए गए। इन सभी मदों को मिलाकर कुल मुआवजा राशि 16.22 लाख रुपये हो गई।

बीमा कंपनी को छह सप्ताह में भुगतान का निर्देश

अदालत ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की अपील खारिज करते हुए बढ़ी हुई मुआवजा राशि पर दावा याचिका दाखिल करने की तारीख से भुगतान होने तक छह प्रतिशत सालाना ब्याज देने का निर्देश दिया। बीमा कंपनी को छह सप्ताह के भीतर बढ़ी हुई राशि जमा करने को कहा गया है। हाई कोर्ट के इस फैसले से सड़क हादसे में अपने बेटे को खोने वाले परिवार को आर्थिक राहत मिलेगी।

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