Abhiyan Basera Bihar: अब पटना आने की जरूरत नहीं! भूमिहीन परिवार अंचल कार्यालय में जमा करें आवेदन

Abhiyan Basera Bihar, पटना: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ‘अभियान बसेरा’ के तहत पात्र वासभूमिहीन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पात्र भूमिहीन परिवार वासभूमि प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित अंचल कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन देने के लिए पटना स्थित राज्य मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।

अंचल कार्यालय में ही जमा करना होगा आवेदन

अभियान बसेरा का उद्देश्य वासभूमिहीन परिवारों को जमीन का मालिकाना हक उपलब्ध कराना है। इसके तहत पात्र परिवारों को आवेदन अपने संबंधित अंचल कार्यालय में ही जमा करना होगा। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में आकर पटना मुख्यालय का चक्कर न लगाएं। आवेदन प्रक्रिया को लेकर किसी भी तरह की जानकारी के लिए आवेदक अपने क्षेत्र के अंचल कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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Abhiyan Basera Bihar:  आवेदन के साथ देने होंगे ये दस्तावेज

आवेदन के साथ परिवार के सभी सदस्यों का विवरण और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आवेदक, पति या पत्नी तथा वयस्क पारिवारिक सदस्यों के आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियां भी संलग्न करनी होंगी। आवेदक को जाति प्रमाण-पत्र की प्रति भी देनी होगी। इसके साथ राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र या निवास प्रमाण-पत्र में से उपलब्ध दस्तावेज जमा करना होगा। परिवार का वर्तमान सामूहिक फोटो भी आवेदन के साथ लगाना आवश्यक है।

शपथ पत्र में देनी होगी महत्वपूर्ण जानकारी

आवेदक को निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र देना होगा। इसमें यह उल्लेख करना होगा कि परिवार के पास रहने योग्य भूमि नहीं है और पूर्व में किसी सरकारी योजना के तहत वासभूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। यदि कोई परिवार सरकारी भूमि पर बसा हुआ है, तो उसे उपलब्ध जानकारी के अनुसार संबंधित मौजा, खाता और खेसरा का विवरण देना होगा। पुराने निवास से जुड़े उपलब्ध साक्ष्य भी आवेदन के साथ संलग्न किए जा सकते हैं।

पटना बुलाने वालों पर होगी कार्रवाई

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दोहराया है कि आवेदन जमा करने के लिए पटना स्थित राज्य मुख्यालय आने की जरूरत नहीं है। यदि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा लोगों को गुमराह कर जिलों से पटना मुख्यालय लाए जाने की जानकारी मिलती है, तो ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस निर्देश का उद्देश्य आवेदकों को अनावश्यक परेशानी, खर्च और भ्रम से बचाना है। विभाग ने पात्र परिवारों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्थानीय अंचल कार्यालय में आवेदन देने को कहा है।

अब तक 92 हजार से अधिक परिवारों को मिली वासभूमि

सरकार के अनुसार, अभियान बसेरा के तहत अब तक 92 हजार से अधिक परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र वासभूमिहीन परिवार अपने वासभूमि के अधिकार से वंचित न रहे। योजना से संबंधित शिकायत या सुझाव के लिए आवेदक बिहार भूमि के जन शिकायत पोर्टल पर जा सकते हैं: https://biharbhumi.bihar.gov.in/

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