Physics Wallah Ranchi: कोचिंग संस्थान सील करने पर हाईकोर्ट सख्त, नगर निगम की कार्रवाई को बताया अनुचित

 रांची के प्रणामी हाइट्स में Physics Wallah कोचिंग परिसर सील करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।


Physics Wallah Ranchi रांची: लालपुर स्थित प्रणामी हाइट्स में संचालित फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान के परिसर को सील करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम की कार्रवाई पर गंभीर टिप्पणी की है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा कि नगर निगम ने संस्थान को कमियां दूर करने के लिए शो कॉज नोटिस जारी किया, लेकिन उसके जवाब पर कोई आदेश पारित किए बिना ही परिसर को सील कर दिया।

अदालत ने इस प्रक्रिया को प्रशासनिक निष्पक्षता के सिद्धांत के विपरीत माना। अदालत ने कहा कि किसी सार्वजनिक प्राधिकरण की ओर से शो कॉज नोटिस जारी किए जाने के बाद संबंधित व्यक्ति जवाब देता है, तो उस जवाब पर विचार कर उचित आदेश पारित करना जरूरी है।

Physics Wallah Ranchi:नोटिस के जवाब पर फैसला दिए बिना सीलिंग पर सवाल

अदालत ने रिकॉर्ड देखने के बाद कहा कि नगर निगम ने कमियां दूर करने के लिए नोटिस जारी किया था। इसके जवाब में संबंधित पक्ष की ओर से अपना पक्ष भी रखा गया। इसके बावजूद जवाब पर निर्णय लिए बिना परिसर को सील कर दिया गया।

जस्टिस राजेश शंकर ने कहा कि नोटिस का जवाब मिलने के बाद सक्षम नगर निकाय को उस जवाब पर विचार करना चाहिए था। यदि जवाब स्वीकार नहीं किया जाता है तो उसके कारणों को स्पष्ट करते हुए उचित आदेश पारित किया जाना चाहिए।

अदालत ने इसी आधार पर नगर निगम की कार्रवाई को उचित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं माना।


Key Highlights

  1. लालपुर के प्रणामी हाइट्स में Physics Wallah परिसर सील करने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा।
  2. जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने नगर निगम की कार्रवाई पर गंभीर टिप्पणी की।
  3. नगर निगम ने नोटिस के जवाब पर आदेश पारित किए बिना परिसर सील किया था।
  4. अदालत ने कहा कि जवाब पर विचार कर कारणों के साथ उचित आदेश देना जरूरी है।
  5. हाईकोर्ट ने नगर निगम को कानून के अनुसार मामले में नया निर्णय लेने का निर्देश दिया।


Physics Wallah Ranchi:अभिषेक नारसरिया की याचिका का निपटारा

मामले में प्रार्थी अभिषेक नारसरिया की ओर से याचिका दायर की गई थी। अदालत को बताया गया कि प्रार्थी परिसर के मालिक हैं और उनके अनुसार वहां कोचिंग संस्थान कानून के अनुरूप संचालित किया जा रहा था।

प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि नगर निगम ने 1 और 6 जुलाई को नोटिस जारी किया था। इन नोटिस के जवाब में उन्होंने 8 और 9 जुलाई को नगर निगम को पत्र देकर अपना पक्ष रखा था।

इसके बाद भी परिसर को सील किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

Physics Wallah Ranchi:अब कानून के अनुसार नया निर्णय लेगा नगर निगम

अदालत ने प्रार्थी की याचिका का निपटारा करते हुए रांची नगर निगम को मामले में कानून के अनुसार नया निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

अदालत की टिप्पणी का मुख्य आधार यह रहा कि किसी प्रशासनिक कार्रवाई से पहले संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए और उसके जवाब पर सक्षम प्राधिकारी की ओर से उचित निर्णय लिया जाए।

इस मामले में हाईकोर्ट ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि शो कॉज नोटिस का जवाब मिलने के बाद उसे नजरअंदाज कर सीधे दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। संबंधित प्राधिकारी को जवाब पर विचार कर अपने निर्णय के कारण दर्ज करने चाहिए।

 

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