रांची के चटकपुर में करम पर्व से लौट रही 19 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। दो नाबालिग भी पकड़े गये।
Ranchi Crime रांची: करम पर्व के दौरान चटकपुर में 19 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में रातू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो नाबालिगों को भी पकड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संदीप मुंडा उर्फ रावन (22) और सुनील मुंडा (23) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, संदीप दूर के रिश्ते में पीड़िता का मामा लगता है। उसके पास से एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है।
पीड़िता ने 26 सितंबर को रातू थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसके बाद डीएसपी मुख्यालय द्वितीय अजय आर्यन के नेतृत्व में विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया। पुलिस का कहना है कि मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की गयी।
Ranchi Crime: करम पर्व से लौटते समय घटना का आरोप
पुलिस के अनुसार, पीड़िता 22 सितंबर की रात करम पर्व के आयोजन से लौट रही थी। इसी दौरान चार युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। प्राथमिकी में पीड़िता ने चार आरोपियों को अज्ञात बताया था।
पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि चारों आरोपी चटकपुर पंचायत में करमा पूजा का मेला देखने के बाद लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक, घटना के दौरान पीड़िता की चांदी की चेन भी छीन ली गयी थी, जिसे बाद में बेच दिया गया।
पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। हालांकि, मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और साक्ष्यों के आधार पर आरोपों का न्यायिक परीक्षण होना बाकी है।
Ranchi Crime: विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर की कार्रवाई
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान के लिए मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लिया। इसके बाद छापामारी कर संदीप मुंडा और सुनील मुंडा को गिरफ्तार किया गया। दो नाबालिगों को भी पुलिस ने पकड़ा है।
पुलिस के मुताबिक, संदीप मुंडा उर्फ रावन के खिलाफ सुखदेवनगर थाना में भी मामला दर्ज है। कार्रवाई में डीएसपी मुख्यालय द्वितीय अजय आर्यन के अलावा रातू थाना प्रभारी आदिकांत महतो, एसआइ विनीत कुमार, सत्यप्रकाश उपाध्याय, संतोष यादव और छोटू कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।
Key Highlights
- चटकपुर में 19 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो युवक गिरफ्तार।
- पुलिस ने दो नाबालिगों को भी पकड़ा है।
- गिरफ्तार आरोपियों में संदीप मुंडा उर्फ रावन और सुनील मुंडा शामिल हैं।
- पुलिस के अनुसार, घटना करम पर्व से लौटने के दौरान हुई थी।
- रांची की पोक्सो अदालत ने दूसरे मामले में दोषी को 20 साल जेल की सजा सुनायी।
Ranchi Crime: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
रांची में एक अन्य मामले में पोक्सो के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी वीरभद्र गोस्वामी को 20 साल जेल की सजा सुनायी है। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने उसे पोक्सो एक्ट की धारा 6 और बीएनएस की धारा 115 (2) के तहत दोषी करार दिया।
यह मामला सिल्ली थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, 15 वर्षीय पीड़िता एक अप्रैल 2025 को स्वर्णरेखा नदी की ओर जा रही थी। आरोप है कि हरिहर धाम के पास वीरभद्र गोस्वामी और उसके एक साथी ने उसे रोका और जंगल की ओर ले गये। मामले में पीड़िता के साथ यौन हिंसा और मारपीट के आरोप लगाये गये थे।
घटना के बाद चार अप्रैल 2025 को सिल्ली थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।


















