Ranchi– कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन अपने पिता के दशकर्म में शामिल नहीं हो पाएगा, एनआईए की विशेष अदालत ने बुधवार को दशकर्म में शामिल होने की मांग वाली याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है. कुंदन पाहन के अधिवक्ता ईश्वर दयाल किशोर ने पिता की दशकर्म में शामिल होने के लिए दो दिनों का पैरोल देने का अनुरोध किया था. याचिका 25 जून को दाखिल की गई थी. याचिका पर लगातार तीनों दिनों तक सुनवाई हुई.
बता दें कि कुंदन पाहन ने 27 मई 2017 को सरेंडर पॉलिसी के तहत झारखंड पुलिस के समक्ष सरेंडर किया था. तब से वह जेल में है. उसके पिता का निधन 19 जून को हुआ है. बुधवार को दशकर्म था. कुंदन पाहन तमाड़ के तत्कालीन विधायक सह पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड समेत दर्जनों मामलों में नामजद है.







