Rohtas-पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह और उनकी पत्नी कुसुम देवी को हत्या एक मामले में उम्रकैद की सजा मिली है. एडीजी कोर्ट ने आज इस सजा का एलान किया. वर्ष 2017 में विक्रमगंज थाना क्षेत्र के तेंदुनी में सलेखा खातून की हत्या हुई थी, इसी मामले पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह को सजा का एलान किया गया है.
एडीजी कोर्ट ने आज इस सजा का एलान किया. दोनों को 60-60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. विक्रमगंज थाना कांड संख्या 84/2017 में दर्ज उक्त मामले का ट्रायल सत्र वाद संख्या 309/2017 में चल रहा था. वर्ष 2017 में विक्रमगंज थाना क्षेत्र के तेंदुनी में सलेखा खातून की हत्या हुई थी.
उक्त मामले आरोप है कि पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ हथियारों से लैस होकर दिन के ग्यारह बजे अपने भतीजा एवं उनके परिवारजनों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी. इस घटना में सूचक के भाई सहित सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें एक घायल साहेला खातून की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी थी.
रिपोर्ट- दीनानाथ तिवारी


