रांची : सीएम लीज आवंटन और शेल कंपनियों में निवेश के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है.
अदालत ने इस मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद निर्धारित करने का निर्देश दिया.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को मामले में सुनवाई होनी है.
वहीं झारखंड हाई कोर्ट में 26 अगस्त को सुनवाई होगी.
सीएम के करीबियों की ओर से शेल कंपनी बनाने का आरोप
शेल कंपनी चलाने और सीएम को खनन लीज आवंटित करने के खिलाफ
शिवशंकर शर्मा ने जनहित याचिका दायर की है.
इसमें आरोप लगाया गया है कि सीएम के करीबियों की ओर से शेल कंपनी बनायी गयी है और काली कमाई का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है. हेमंत सोरेन के खान मंत्री रहते हुए माइनिंग लीज आवंटित किए जाने को भी गलत बताया गया है. इस मामले में प्रार्थी की ओर से अपनी दलील पेश कर दी गयी है और सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है.
सुप्रीम कोर्ट में चार अगस्त को होगी सुनवाई टली
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार की एसएलपी पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गयी. इस मामले की सुनवाई अब चार अगस्त को होगी. मामले में केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता तुषार मेहता की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से समय देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और चार अगस्त को सुनवाई निर्धारित की.
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर
हेमंत सोरेन और सरकार की ओर से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गयी है. इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट ने नियमों का पालन किए बिना दायर जनहित याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है, इसलिए हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए दोनों याचिकाएं खारिज की जाएं.
रिपोर्ट: प्रोजेश दास
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