रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक बसंत सोरेन से जुड़े मामले में निर्वाचन आयोग आज सुनवाई करेगा.
निर्वाचन आयोग की ओर से हेमंत सोरे की ऑफिस ऑफ प्रॉफिट 9 (ए) मामले में
आठ अगस्त को सुनवाई की गयी थी. इसमें भाजपा के वकीलों ने अपनी बात रखी थी.
इसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से चुनाव आयोग के पूर्व विधि सलाहकार एसके मेहंदीरत्ता ने
लगभग दो घंटे तक अपनी दलील पेश की,
लेकिन समय की कमी के कारण वे पूरी दलील पेश नहीं कर सके.
हेमंत और बसंत सोरेन – लीज मामले में नहीं हुआ उल्लंघन- वकील
इसके बाद चुनाव आयोग से समय मांगा. चुनाव आयोग ने 12 अगस्त को दिन के दो बजे सुनवाई की तिथि निर्धारित की है. इसके पूर्व श्री सोरेन के वकीलों ने कहा था कि माइनिंग लीज मामले में जनप्रतिनिधित्व की धारा 9 (ए) का उल्लंघन नहीं हुआ है. यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में इसकी पुष्टि की गयी है.
बसंत सोरेन पर लगा है ये आरोप
इधर बसंत सोरेन के मामले की सुनवाई भी 12 अगस्त को दिन के तीन बजे से होगी. बसंत सोरेन पर माइंस और कई कंपनियों में निदेश होने की बात छुपाये जाने की शिकायत झारखंड के भाजपा नेताओं ने चुनाव आयोग से की थी. इसके बाद चुनाव आयोग ने बसंत सोरेन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. श्री सोरेन द्वारा नोटिस का जवाब दे दिया गया है. अब इस पर सुनवाई चल रही है.
सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पर भी सुनवाई आज
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश के मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. मामला जस्टिस यूयू ललित व जस्टिस एस रवींद्र भट्ट की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. वहीं राज्य सरकार की ओर से पूरक शपथ पत्र दायर किया गया. पूरक शपथ पत्र के माध्यम से प्रतिवादी (जनहित याचिका में प्रार्थी शिव शंकर शर्मा) के अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ कोलकाता में केस दर्ज होने, गिरफ्तार होने व अदालत के आदेश से संबंधित रिकॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया गया है.
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