रांची : निलंबित आईएएस पूजा सिंघल मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी से जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.
मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत पर
जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई.
बता दें कि पूजा सिंघल की ओर से निचली अदालत में जमानत दाखिल की गई थी.
लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत देने से इन्कार कर दिया था.
इसके बाद पूजा सिंघल ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की.
याचिका में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत देने की गुहार लगाई गई.
याचिका में कहा गया है कि उन्हें थायराइड सहित बीपी की भी समस्या है.
गौरतलब है कि खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया है.
निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, सीए सुमन और राम विनोद की हिरासत अवधि बढ़ी
निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार और राम विनोद सिन्हा की हिरासत अवधि 14 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गयी है. जेल में बंद तीनों आरोपियों को बुधवार को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया. ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने सीए सुमन कुमार को भी जमानत नहीं दी. सुमन ने जमानत के आवेदन के साथ बचाव के लिए पेन ड्राइव सहित अन्य सबूत पेश किये थे. ईडी के अधिवत ने उसका अध्ययन करने के लिए समय मांगा था.
11 मई को ईडी ने किया था गिरफ्तार
बता दें कि मनी लाउंड्रिंग मामले में ईडी की टीम ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को 11 मई को गिरफ्तार किया था. 14 दिनों की पूछताछ के बाद 25 मई को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया था. तब से वो जेल में हैं. इस दौरान कई बार सुनवाई हुई.
सीए सुमन कुमार को 7 मई को किया था गिरफ्तार
सीए सुमन कुमार को भी सात मई को गिरफ्तार किया गया था. वह पूजा सिंघल के साथ जेल में बंद है. सीए के ठिकानों से करोड़ों रुपए ईडी को मिले थे. पूछताछ में ईडी की टीम को कई अहम जानकारियां मिली थी.
रिपोर्ट: प्रोजेश दास
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