धनबादः झारखण्ड कॉमर्स इंटर कॉलेज, डुमरी में रुपये की हेराफेरी मामले में वर्तमान शिक्षा मंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती है। हाई कोर्ट ने मामले में दायर बेल पिटिशन को पहले ही खारिज कर दिया है और अब प्रभारी प्राचार्य डेगलाल राम की ओर से अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने धनबाद न्यायालय में आवेदन देकर गैर जमानती वारंट जारी करने की प्रार्थना की है।
हालांकि, अदालत ने अगली सुनवाई के दिन ही अर्जी देने को कहा है, क्योंकि बीस सितंबर को अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए समय दे रखा है।
अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने कहा है कि वर्ष 2017 में झारखण्ड कॉमर्स इंटर कॉलेज के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जगरनाथ महतो और दूसरे सात लोगों ने कॉलेज फंड से 27 लाख रुपये का गबन किया था। इस मामले में न्यायालय में मुकदमा लंबित है। जगरनाथ महतो और अन्य के खिलाफ वारंट भी जारी है। कानून के अनुसार जगरनाथ महतो को न्यायालय में समर्पण करना चाहिए था, समर्पण नहीं करने की हालत में पुलिस को गिरफ्तारी करनी चाहिए थी।
रिपोर्टः राजकुमार जायसवाल
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