वाराणसी : ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) और श्रृंगार गौरी (Shringar Gauri) केस में
वाराणसी (Varanasi) की जिला अदालत गुरुवार को सुनवाई करेगी.
जिला अदालत में हिंदू पक्ष के ओर से परिसर हिंदुओं को सौंपने मांग रखी गई है.
याचिका में मुस्लिमों की एंट्री पर प्रतिबंध करने के अलावा पूजा की
इजाजत की मांग वाली अर्जी पर दाखिल की गई है.
ज्ञानवापी मस्जिद केस में सर्वे के दौर हिंदू पक्ष के ओर से वजूखाने में कथित
शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था. जिसके बाद कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई.
उस याचिका में कोर्ट से कथित शिवलिंग में पूजा की अनुमित मांगी गई है.
इसके अलावा इसी याचिका में कथित शिवलिंग वाली जगह को हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग रखी गई है.
जबकि याचिका में मुस्लिमों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग रखी गई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी हुई सुनवाई
इससे पहले बुधवार को वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. कोर्ट में बुधवार को इंतजामिया कमेटी ने अपनी दलीलें पेश की. मस्जिद कमेटी की तरफ से बुधवार को मुख्य रूप से वक्फ एक्ट और 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्टका हवाला दिया गया.
तीन नवंबर को सुनवाई करेगी अदालत
हालांकि मस्जिद कमेटी की बहस बुधवार को पूरी नहीं हो सकी. अदालत इस मामले में अब तीन नवंबर को सुनवाई करेगी. तीन नवंबर की सुनवाई में सबसे पहले मुस्लिम पक्ष अपनी बहस पूरी करेगा. उसके बाद विपक्षियों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा. ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इस मामले में राखी सिंह के साथ ही पांचों वादी महिलाओं और यूपी सरकार समेत 10 लोगों को पक्षकार बनाया है.
जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच में बुधवार को करीब सवा घंटे तक सुनवाई हुई. तब सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन कोर्ट में मौजूद थे. वाराणसी के जिला जज की कोर्ट से 12 सितंबर को आए फैसले के खिलाफ मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने ये अपील दाखिल की है.