रांची: आधार नंबर को बतौर जन्म प्रमाण पत्र इस्तेमाल न करने को लेकर यूआईडीएआई जल्द नई एडवाइजरी जारी कर सकता है।
कई सरकारी और निजी कंपनियां आधार नंबर को जन्म तारीख या पते की पुष्टि के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसी कंपनियों को सचेत किया जाएगा कि वे अन्य दस्तावेज से मिलान करके ही आधार नंबर का इस्तेमाल करें।
इससे पहले, दिसंबर 2023 में यूआईडीएआई ने आधार को जन्म प्रमाण पत्र के लिए अनिवार्य दस्तावेज की सूची से हटाने का निर्देश दिया था। यूआईडीएआई ने इसके पीछे विभिन्न हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया था।
नए बन रहे आधार कार्ड में अब यह स्पष्ट लिखा होता है कि आधार नंबर महज पहचान पत्र है, नागरिकता प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र नहीं।
यूआईडीएआई सर्कुलर यह स्पष्ट करता है कि विभिन्न एजेंसियां आधार प्रमाणीकरण जनकल्याण की योजनाओं और केवाईसी के लिए कर सकती हैं, जन्म प्रमाण पत्र के लिए नहीं।


