रांचीः मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक झा किसी भी पीड़क कार्यवाई पर भी रोक लगाई है. इससे पहले हाईकोर्ट ने अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद अभिषेक झा ने सुप्रीम कोर्ट का में याचिका दायर की थी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी.

निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 मई 2022 को ईडी ने झारखंड की तात्कालीन खान एवं उद्योग सचिव पूजा सिंघल और उनके करीबियों के लगभग 25 ठिकानों पर छापा मारा था. तब पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के आवासीय कार्यालय से 17 करोड़ रुपये से अधिक नगद बरामद किया गया था. 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया था. 25 मई को पूजा सिंघल को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया था. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिषेक झा को भी आरोपी बनाया गया था. अभिषेक झा रांची में पल्स सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक थे. जिसे ईडी ने जब्त कर लिया है.
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