एक-एक लाख के दो निजी मुचलके पर मिली जमानत
रांची : कैश कांड में फंसे अधिवक्ता राजीव कुमार को जमानत मिल गई है.
हाईकोर्ट में जमानत याचिका हुई सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने राजीव कुमार को बेल दे दिया.
राजीव कुमार को एक-एक लाख के दो निजी मुचलके पर जमानत मिली है.
बीते सोमवार को यह मामला सूचीबद्ध था, लेकिन इस केस की सुनवाई नहीं हो पायी थी.
बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने बेल पिटीशन पर ईडी से जवाब मांगा था.
कोर्ट ने इसके लिए ईडी को 4 नवंबर तक का समय दिया था.
विशेष कोर्ट ने जमानत देने से किया था इंकार
बता दें कि कैश कांड में फंसे अधिवक्ता राजीव कुमार ने अपनी जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. 11 अक्टूबर को अधिवक्ता राजीव कुमार ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की है. वहीं एक अक्टूबर को रांची ईडी की विशेष कोर्ट ने उन्हें बेल देने से इंकार करते हुए बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया था. निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद राजीव कुमार ने हाईकोर्ट से बेल देने की गुहार लगायी थी.
कोलकाता से गिरफ्तार हुए थे राजीव कुमार
उल्लेखनीय है कि 31 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की कोलकाता से गिरफ्तारी हुई थी. अमित अग्रवाल नामक व्यवसायी ने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल एक जनहित याचिका में राहत पहुंचाने के नाम पर अधिवक्ता ने पहले 10 करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन बाद में एक करोड़ रुपये देने की बात तय हुई. पहली किस्त में 50 लाख रुपये लेने के लिए ही राजीव कुमार महानगर कोलकाता आये थे. हेयर स्ट्रीट थाने में इसकी शिकायत के बाद अधिवक्ता राजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था.
रिपोर्ट: मदन सिंह