आखिर किस कसूर पर निकला गैरजमानती वारंट !

गुरूकुल कोचिंग के निदेशक जे.पी जैन

हजारीबागः हजारीबाग जिले के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान, गुरूकुल कोचिंग के निदेशक जे.पी जैन उर्फ जयप्रकाश जैन के खिलाफ चतरा कोर्ट ने गैरजमानती वारंट निकाला है। कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट हजारीबाग सदर थाना पुलिस को भेजा है। साथ हीं वारंट तामिल कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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यह वारंट 29 जनवरी 24 को न्यायालय के सिल व मोहर के साथ जारी किया गया है। केस की अगली तारीख 28.02.24 निर्धारित की गयी है। ज्ञात हो कि शहर में गुरूकुल कोचिंग के संचालक जे.पी.जैन के विरूद्ध गैर जमानतीय धाराओ में दर्ज शिकायतवाद 1059/22 के तहत विभिन्न धाराओं 323,420,406,506 एवं 120बी के आधार पर कोर्ट द्वारा वारंट जारी किया गया है।

जाने क्या है मामला

बताया जा रहा है कि चतरा जिला के ग्राम पितिज निवासी रामप्रवेश सोनी ने 2022 में चतरा कोर्ट में जेपी जैन व उनकी पत्नी शिप्रा जैन के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। जिसमें उन्होने इन दोनों पर जालसाजी कर रूपया ठगी का आरोप लगाया था।

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इस संबंध में 11 सितंबर 2023 को चतरा न्यायालय के द्वारा हजारीबाग सदर थाना को जमानती वारंट भेजा गया था। हालांकि उस वक्त किसी कारण इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। जिसके बाद चतरा कोर्ट के द्वारा पुन: 29 जनवरी 2024 को गैरजमानती वारंट निर्गत की गयी है।

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