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NEW DELHI: सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय को सही ठहराया है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण जारी रहेगा…पांच जजों की बेंच में से अब तक चार जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया है. इन जजों का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं करता है.
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बता दें, ईडब्ल्यूएस कोटे की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. इस मामले में कई याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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