डीजीसीए ने हवाई टिकट रिफंड नियमों में बदलाव किया। अब 48 घंटे के भीतर टिकट रद्द या बदलाव पर अतिरिक्त शुल्क नहीं, 14 कार्य दिवस में रिफंड अनिवार्य।
Air Ticket Refund Rule Update नयी दिल्ली: नयी दिल्ली से विमान यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब बुकिंग के 48 घंटे के भीतर हवाई टिकट रद्द करने या उसमें बदलाव करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह प्रावधान कुछ निर्धारित शर्तों के तहत लागू होगा। नागर विमानन नियामक ने टिकट किराया वापसी नियमों में संशोधन कर यह व्यवस्था लागू की है।
Air Ticket Refund Rule Update: 48 घंटे में रद्दीकरण पर राहत
नये नियमों के अनुसार यदि यात्री टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर उसे रद्द कराते हैं या उसमें संशोधन करते हैं, तो एयरलाइन अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूलेंगी। हालांकि यह सुविधा संबंधित शर्तों और किराया श्रेणी के आधार पर लागू होगी।
इसके अलावा यदि यात्री बुकिंग के 24 घंटे के भीतर नाम में किसी प्रकार की त्रुटि की सूचना देता है और टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया है, तो उसी व्यक्ति के नाम में सुधार के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
Key Highlights
48 घंटे के भीतर टिकट रद्द करने पर अतिरिक्त शुल्क नहीं।
24 घंटे के भीतर नाम सुधार पर भी कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं।
ट्रैवल एजेंट से बुकिंग पर भी एयरलाइन की रिफंड जिम्मेदारी तय।
14 कार्य दिवस के भीतर रिफंड अनिवार्य।
मेडिकल इमरजेंसी मामलों में भी नियमों में संशोधन।
Air Ticket Refund Rule Update: ट्रैवल एजेंट या पोर्टल से बुकिंग पर भी नियम लागू
नागर विमानन महानिदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यदि टिकट ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खरीदा गया है, तो रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन कंपनियों की ही होगी। एजेंट एयरलाइन के अधिकृत प्रतिनिधि माने जाएंगे।
एयरलाइन कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिफंड की प्रक्रिया 14 कार्य दिवस के भीतर पूरी हो जाए।
Air Ticket Refund Rule Update: मेडिकल इमरजेंसी में भी बदले नियम
चिकित्सा आपात स्थिति के मामलों में भी टिकट रद्दीकरण और रिफंड संबंधी नियमों में संशोधन किया गया है। यात्रियों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए यह बदलाव किया गया है, ताकि समय पर धनवापसी सुनिश्चित की जा सके।
नये संशोधित प्रावधानों से यात्रियों को पारदर्शी और समयबद्ध रिफंड की सुविधा मिलने की उम्मीद है।
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