रांची: सिलागाईं में हिंसा मामले में सभी आरोपी बरी

सिविल कोर्ट ने सुनाया फैसला

रांची : रांची के सिलागाईं में हुए हिंसा मामले में सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. रांची सिविल कोर्ट के न्यायाधीश एमसी झा की अदालत ने फैसला सुनाया है.

सिलागाईं: 30 जुलाई 2014 को हुआ था हिंसा

बता दें कि 30 जुलाई 2014 को ईद की नमाज अदा करने को लेकर ईदगाह की जमीन के लिए दो समुदायों के बीच में तनाव का माहौल हो गया था. इसलिए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी. इसी दौरान इन आरोपियों पर पुलिस वालों पर पथराव और फायरिंग करने का आरोप लगा था. इस हिंसा में कई पुलिसवाले घायल हो गए थे. जिसके बाद पुलिस ने 70 नामजद और 5000 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की थी और कार्रवाई करते हुए 48 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनाया फैसला

सभी लोग जमानत पर रहते हुए ट्रायल फेस कर रहे थे. मामले में अभियोजन की ओर से 7 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था. डिफेंस की ओर से बहस कर रहे अधिवक्ता प्रितांशु सिंह ने अदालत में दलील पेश करते सभी गवाह को पुलिस का गवाह बताया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया.

सिलागाईं: हिंसा में एक ग्रामीण की हुई थी मौत

प्राथमिकी के मुताबिक एक जमीन पर धार्मिक कार्यक्रम को लेकर मामूली विवाद था. पुलिस के जवानों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था. लेकिन कार्यक्रम के बाद एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट पर हमला कर दिया था. इस मामले में कुल 48 लोग गिरफ्तार किए गए थे. इस घटना में एक ग्रामीण की मौत हुई थी. जिस पर सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए मारे गए ग्रामीण के परिजनों को पांच लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी.

रिपोर्ट: नीरज कुमार

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