सभी प्रार्थियों को उम्र सीमा में छूट देते हुए परीक्षा में शामिल कराया जाये

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रतियोगिता परीक्षा– 2023 में ऊपरी उम्र सीमा में छूट को लेकर दयर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की.

जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों, राज्य सरकार व झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) का पक्ष सुना.

खंडपीठ ने सभी का पक्ष सुनने के बाद याचिका स्वीकार कर अंतिम आदेश देते हुए 35 वर्ष से अधिक उम्र के प्रार्थियों को उम्र सीमा में छूट देने की अनुमति दी.

फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी प्रार्थियों को उम्र सीमा में छूट देते हुए परीक्षा में शामिल कराया जाये. इसके अलाव ओवरएज अभ्यार्थी जेपीएएससी को ऑनलाइन आवेदन का चुके है.

उन्हें भी उम्र सीमा में छूट देते हुए परीक्षा में शामिल होने को कहा गया है। 31 जनवरी 2019 का कट ऑफ डेट करने को कहा गया. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता सौरभ अरुण, अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम, अधिवक्ता राजेश कुमार, अधिवक्ता अमित कुमार सिन्हा ने बहस की.

Share with family and friends: