रांचीः ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम और पत्नी राजकुमारी देवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज. पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाया. ईडी ने 21 अप्रैल को वीरेंद्र राम, रिश्तेदार आलोक रंजन, पिता गेंदा राम और पत्नी राजकुमारी देवी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.


