औरंगाबाद: राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी – जिला के सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष
रजनीश कुमार श्रीवास्तव और सचिव, प्रणव शंकर ने प्रेस वार्ता किया.
जिसमें आगामी 12 नवम्बर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की
अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई. सचिव प्रणव शंकर ने लोक अदालत
के बारे में बताया कि आगामी 12 नवम्बर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत
की तैयारियां जोर-शोर से की जा रही है. विभिन्न वादों से सम्बन्धित
लगभग दो हजार नोटिस को पक्षकारों के पास विभिन्न माध्यमों से भेजा गया है.
राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी – 2000 मामलों को किया गया चिह्नित
जिसमें सुलहनीय आपराधिक वाद से सम्बन्धित लगभग 900 मामले हैं.
सचिव ने बताया कि मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित 50, वैवाहिक वाद से
सम्बन्धित 30, दिवानी 21 श्रम एवं मापतौल से सम्बन्धित 23 मामलें हैं,
वहीं वन से सम्बन्धित 08 मामले हैं , होने वाली लोक अदालत में कुल
1200 मामलों का निष्पादन करने के लिए चिन्ह्ति किया गया है.
वहीं बैंक ऋण से सम्बन्धित लगभग 2000 मामलें को निष्तारण के लिए चिन्ह्ति किया गया है.
कुल 2500 प्रि-लिटिगेशन मामले निष्पादित करने के लिए चिन्ह्ति किया गया है.
उन्होंने बताया कि अबतक लगभग तीन करोड़ रूपये का ऋण प्रयास मात्र से सुलझा लिये गये हैं,
और तकरीबन 06 करोड़ रूपये बकाया ऋण को लेकर प्री-कॉसिंलिंग की प्रक्रिया चल रही है उसे
भी निष्पादित हो जाने की पूरी उम्मीद है. सचिव ने बताया कि प्रशासन से जुड़े विभिन्न विभागों से भी
सुलहनीय वादों की सूची के साथ-साथ उन्हंे निदेशीत किया गया है कि वे यथाशीघ्र कॉन्सेलिंग की
प्रक्रिया पुरी कर निष्पादित होने वाले वादों से सम्बन्धित विस्तृत सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकार
के कार्यालय को उपलब्ध करायें. सचिव द्वारा यह भी बताया कि सचिव उपभोक्ता मामले,
राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी
भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं से सम्बन्धि मामले को भी को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से
निस्तारण कराने हेतु सूचित किया गया है जिसके आलोक में जिला उपभोक्ता विवाद निराकरण
प्राधिकरण को भी उपभोक्ताओं से सम्बन्धि मामले में नोटिस प्रेषित करने की कार्रवाई करने हेतु निदेषित
किया गया है और प्रेषित नोटिस के आलोक में इसकी विस्तृत सूची 02.11.202 तक प्रेषित करने के लिए कहा गया है.
सचिव द्वारा जिले के सभी लोगों से यह अपील भी की गई कि जिन व्यक्तियों को अपने मामलों का
निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैंं वे जल्द अपना आवेदन
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं.