पटना : बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है.
उनके घर से मिले एके-47 और हैंड ग्रेनेड मामले में अदालत ने सजा का एलान किया है.
अब इस सजा के बाद अनंत सिंह की विधायकी भी खतरे में पड़ गयी है.
कानून के मुताबिक इनकी विधायकी छीन ली जाएगी.
हालांकि अनंत सिंह के वकील ने हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देने की बात कही है.
घर से एके 47 व हैंड ग्रेनेड बरामद हुए
बता दें कि 16 अगस्त 2019 को बाढ़ की तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने अनंत सिंह के लदमा गांव स्थित घर पर छापेमारी की थी. इस दौरान करीब 11 घंटे तक सर्च ऑपरेशन पुलिस ने की थी. सर्च ऑपरेशन के दौरान एके-47, हैंड ग्रेनेड के साथ 26 राउंड गोली और एक मैगजीन भी बरामद हुई थी. इसी मामले पर अदालत ने दोषी पाया था और अब आज 10 साल की सजा का एलान किया गया.
जेल में रहकर जीते चुनाव
एके 47 व हैंड ग्रेनेड कारतूस आदि बरामदगी के मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था. अनंत सिंह राजद के टिकट पर चुनाव लड़े और जेल में रहकर भी जीत गये. वो अभी मोकामा के विधायक हैं. बीते मंगलवार को आये फैसले में अनंत सिंह को दोषी करार दिया गया था.
पहले भी आए ऐसे मामले
गौरतलब है कि विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं. 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी जिले के परिहार विधानसभा सीट पर भाजपा के रामनरेश प्रसाद यादव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे. लेकिन, 2015 के मार्च महीने में उन्हें एक आपराधिक मामले में सजा सुना दी गयी थी. दोषी पाये जाने के बाद मिली सजा के कारण उन्हें विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था.
रिपोर्ट: प्रणव राज
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