रांची: दहेज प्रताड़ना के अधिवक्ता मो. नईमुद्दीन उर्फ नईम नूरी अंसारी (50) को झटका लगा है। अपर न्यायायुक्त पीके शर्मा की अदालत ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
सुनवाई के दौरान प्रभारी पीपी एसजे टोपनो ने कहा कि आरोपी वकील नूरी ने पहली पत्नी और मामले की सूचक (शाहला
तबस्सुम) को घर से बाहर निकाल दिया है।
शादी के दौरान उसके पिता द्वारा जो भी उपहार दिए गए थे, जब्त कर लिए। आरोपी वकील ने तीन और शादी कर ली।
मालूम हो कि पीड़िता ने 17 अगस्त 2023 को गोंदा थाना में अपने पति वकील नईमुद्दीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि 20 जून 2023 को उसके पति और उसकी दूसरी पत्नी ने उसे बुरी तरह पीटा और घर से बाहर निकाल दिया।