दर्ज प्राथमिकी को साबित करने अदालत नहीं पहुंची पुलिस

रांची: अवैध हथियार रखने, लूटपाट करने एवं डकैती की योजना बनाने से जुड़े मामले के छह आरोपी तबरेज अंसारी, अजहर अंसारी, फारूक अंसारी, तौफिक अंसारी उर्फ नायर अंसारी, सुनील कुमार साहू एवं नसीम अंसारी को अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने बरी कर दिया.

पुलिस ने जो प्राथमिकी दर्ज की थी, उसे साबित करने अदालत तक नहीं पहुंची. इस मामले में अदालत ने गवाहों को बुलाने के लिए एसपी से लेकर डीजीपी तक को आदेश दिया था.

फिर भी गवाह अदालत तक नहीं पहुंचे. इस मामले में तीन सब इंस्पेक्टर, दो एएसआइ व तीन सिपाही गवाह थे. अदालत ने गवाहों के आने का लगभग 10 महीने तक इंतजार किया.

गवाहों के नहीं पहुंचने पर कोर्ट ने चान्हो कांड संख्या 169/2020 में चल रहे मुकदमे को बंद करते हुए आरोपियों को बरी कर दिया.

मामले में चान्हो थाना के तत्कालीन प्रभारी दिलेश्वर कुमार, आइओ दारोगा सुनील कुमार, दारोगा प्रभाष दास, जमादार इमरान अहमद खान, हवलदार शिवनंदन यादव, सिपाही मोहन उरांव, बुधदेव उरांव व संतोष कुमार गवाह थे.

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