Ranchi : झारखण्ड हाईकोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले (Bangladeshi infiltration cases) में आज सुनवाई हुई। प्रार्थी सैयद दानियाल दानिश के द्वारा दाखिल जनहित याचिका मामले में आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से एफिडेविट दाखिल नहीं किया गया था।
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केंद्र सरकार की ओर से भी एफिडेविट फाइल दाखिल नहीं की गई जिसके बाद हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों को जमकर फटकार लगाई है। इतने गंभीर मामले में भी केंद्र और राज्य सरकार गंभीर नहीं दिख रहे हैं। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले गृह मंत्रालय के गृह सचिव को एफिडेविट दायर करने का आखिरी आदेश दिया है।
Bangladeshi infiltration cases : SPT एक्ट, वोटर आईडी के उल्लंघन को रोके राज्य सरकार
कोर्ट ने निदेशक UID, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डीजी बीएसएफ को पार्टी बनाया है। कोर्ट ने इन सभी को भी घुसपैठ मामले में एफिडेविट फाइल जमा करने का दिया निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को SPT एक्ट, वोटर आईडी के उल्लंघन को रोकने का निर्देश दिया है।
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हाई कोर्ट ने कहा-फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी के आधार पर पासपोर्ट बन रहा है। इसके बावजूद इसपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बांग्लादेश के ताजा हालात से घुसपैठ का मामला ज्यादा गंभीर है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने अपना पक्ष रखा था।