Breaking : पौलुस सुरीन को यहां भी नहीं मिली राहत, याचिका खारिज, जानिए क्या था मामला…

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Ranchi : दोहरे हत्याकांड में जेल में सजा काट रहे तोरपा के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें इनपर पुलिस मुखबिरी के आरोप में दो लोगों के हत्या का आरोप लगा था। जिसके बाद इस मामले में अपर न्याययुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने इसी साल 10 अप्रैल को पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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2013 का है मामला

जिसके बाद पौसुस सुरीन ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बता दे कि साल 2013 में पुलिस मुखबिरी के आरोप में दो लोगों राम गोविंद और भूषण सिंह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद मामले में कर्रा थाना में हत्या का केस दर्ज काराया गया था। इसमें पूर्व विधायक पौलुस सुरीन, नक्सली जेठा कच्छप, कृष्णा महतो समेत 6 को आरोपी बनाया गया था।

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