Bhairav Singh को रांची के चुटिया केस में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने 20-20 हजार के मुचलके पर बेल दी।
रांची: हिंदूवादी नेता Bhairav Singh को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने चुटिया थाना कांड संख्या 125/2025 से जुड़े मामले में उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर बेल दी जाए।
Key Highlights:
हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली
जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने दी जमानत
20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर बेल मंजूर
मामला रांची के चुटिया थाना कांड संख्या 125/2025 से जुड़ा
रांची सिविल कोर्ट ने पहले बेल देने से किया था इनकार
यह मामला रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में हुए विवाद से जुड़ा है। इस कांड में भैरव सिंह पर तनाव फैलाने और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप लगे थे। इससे पहले रांची सिविल कोर्ट ने 13 अगस्त को उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद भैरव सिंह ने हाईकोर्ट में अपील की थी।
उनकी ओर से सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत के समक्ष यह दलील दी कि भैरव सिंह पर लगाए गए आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं और वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जमानत मंजूर कर ली।
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