पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत.
झारखंड हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ी राहत . झारखंड हाई कोर्ट से पूर्व सीएम को मिली बेल
न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय के कोर्ट ने सुनाया फैसला.
हेमंत सोरेन ने खुद को बेकसूर बताते हुए अपनी गिरफ्तारी को बताया था गलत.
दाखिल की थी जमानत याचिका .
इससे पहले 13 जून को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित.
पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने रखा था पक्ष
कहा था – पीएमएलए की धाराओं के अंतर्गत नहीं आता मामला. हमारे नाम पर नहीं है जमीन मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं
जिस जमीन के मामले में मेरी गिरफ्तारी हुई उस पर मेरा दखल नहीं. जमीन का इलेक्ट्रिसिटी मीटर भी मेरे नाम पर नहीं.
ईडी प्रेडीकेट ऑफेंस की जांच नहीं कर सकती. ईडी नहीं बता सकती कि जमीन सही है या गलत .
क्योंकि ईडी एक जांच एजेंसी है ,इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर कहीं शिकायत नहीं की गई.
मामले में कोई भी दस्तावेज हेमंत सोरेन के नाम पर नहीं.
वहीं ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने रखा था पक्ष.
कहा था – पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने गिरफ्तारी को मना है लीगल इस आधार पर हेमंत सोरेन
को नहीं दी जा सकती जमानत. पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पूर्व सीएम हेमंत सोरेन
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