Bokaro Illegal Truck Parking, बोकारो: शहर और औद्योगिक क्षेत्रों में मुख्य सड़कों पर भारी वाहनों की अनधिकृत पार्किंग रोकने के लिए जिला परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 को जिला परिवहन पदाधिकारी ने बोकारो ट्रक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए। बैठक में मोटर वाहन निरीक्षक (MVI), बोकारो भी मौजूद रहे। इस दौरान जोधाडीह मोड़ से ITI मोड़, BIADA क्षेत्र, कंद्रा, कुर्रा और नया मोड़ से डूगल गेट तक सड़क किनारे भारी वाहनों की पार्किंग से होने वाली परेशानियों पर चर्चा की गई।
जोधाडीह मोड़ से ITI मोड़ तक सड़क पर ट्रक खड़े करने पर रोक
जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जोधाडीह मोड़ से ITI मोड़ के बीच मुख्य सड़क पर किसी भी ट्रक या भारी वाहन को पार्क नहीं किया जाएगा। सड़क की सफेद साइड लाइन के अंदर और मुख्य कैरिजवे पर भी वाहन खड़े करने की अनुमति नहीं होगी। भारी वाहन चालकों को उपलब्ध ले-बाय या निर्धारित सुरक्षित पार्किंग स्थलों का ही इस्तेमाल करने को कहा गया है। विभाग का उद्देश्य सड़क पर वाहनों की वजह से लगने वाले जाम को कम करना और दुर्घटनाओं की आशंका को रोकना है। बैठक में ट्रक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भरोसा दिलाया कि इस मार्ग पर मुख्य सड़क में ट्रक पार्क नहीं किए जाएंगे। एसोसिएशन की ओर से वाहन चालकों को भी इस संबंध में निर्देश देने की बात कही गई।
खराब वाहन सड़क पर मिला तो लगेगा जुर्माना
परिवहन विभाग ने सड़क पर खराब होने या दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद खड़े वाहनों की सुरक्षा को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। ऐसे वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टिव टेप, ट्रैफिक कोन और अन्य जरूरी चेतावनी संकेतक लगाना अनिवार्य होगा। विशेष रूप से रात के समय बिना पर्याप्त रोशनी और चेतावनी संकेतकों के सड़क पर खड़े वाहन पीछे से आने वाले चालकों को दिखाई नहीं देते। इससे गंभीर दुर्घटना होने की आशंका रहती है। विभाग के निर्देश के मुताबिक, जरूरी सुरक्षा संकेतकों के बिना सड़क पर खड़ा या छोड़ा गया खराब अथवा दुर्घटनाग्रस्त वाहन मिलने पर मोटर वाहन अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर अन्य प्रवर्तन कार्रवाई भी की जाएगी।
नंबर प्लेट और लाइटिंग व्यवस्था दुरुस्त रखना जरूरी
बैठक में भारी वाहनों की नंबर प्लेट और लाइटिंग व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिए गए। सभी वाहनों पर स्पष्ट और दूर से दिखाई देने वाली नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए। रात के समय सड़क पर खड़े या पार्क किए गए भारी वाहनों में पार्किंग लाइट, साइड लाइट और अन्य आवश्यक लाइटिंग उपकरण चालू हालत में रखना अनिवार्य होगा। लाइटिंग व्यवस्था खराब या निष्क्रिय मिलने पर संबंधित वाहन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों और चालकों से कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए दृश्यता, सुरक्षित पार्किंग और चेतावनी संकेतकों से जुड़े नियमों का पालन करें।
सुरक्षित पार्किंग स्थल उपलब्ध कराने की मांग
बैठक में ट्रक एसोसिएशन ने कंद्रा साइड, BIADA क्षेत्र और डूगल गेट के आसपास भारी वाहनों के लिए उचित और सुरक्षित पार्किंग स्थल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। एसोसिएशन का कहना है कि पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था होने से ट्रकों को सड़क किनारे खड़ा करने की जरूरत कम होगी और यातायात सुचारु रखने में मदद मिलेगी। वहीं, जिला परिवहन पदाधिकारी ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए नियमों का पालन करने की अपील की। विभाग ने स्पष्ट किया कि अवैध पार्किंग के खिलाफ जांच और प्रवर्तन अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा।


















