BPSC मामले में फिर नहीं हुई सुनवाई, जस्टिस रहे मौजूद लेकिन…

पटना: पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दुबारा परीक्षा लिए जाने की याचिका पर हाई कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई नहीं हो सकी। इससे पहले दो बार जस्टिस के अनुपस्थित रहने के कारण सुनवाई टली तो आज की सुनवाई में जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल उपस्थित तो थे लेकिन समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। मामले में सुनवाई की अगली तिथि जल्दी ही घोषित की जाएगी।

बता दें कि विगत 13 दिसंबर को बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें राजधानी पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगा कर जम कर हंगामा किया था। बाद में फिर अभ्यर्थी पूरी परीक्षा रद्द कर दुबारा परीक्षा आयोजित करवाने की मांग करने लगे थे लेकिन आयोग ने सिर्फ एक परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द की और पटना के विभिन्न 22 केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित की गई।

इस बीच पूरी परीक्षा रद्द कर दुबारा परीक्षा आयोजित करवाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने जम कर विरोध प्रदर्शन किया साथ ही अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में भी बीपीएससी के विरोध में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट में विगत 16 जनवरी को सुनवाई करते हुए अरविंद सिंह चंदेल की बेंच ने बीपीएससी और राज्य सरकार को 30 जनवरी तक सभी आरोपों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

बीपीएससी की तरफ से जवाब तो दाखिल कर दी गई लेकिन उसके बाद सुनवाई की दो तिथि में सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल उपस्थित नहीं थे। आज एक बार फिर समय के अभाव की वजह से हाई कोर्ट में बीपीएससी मामले में सुनवाई नहीं हो सकी।

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