पटना : बजट सत्र को लेकर बिहार विधानसभा व विधान परिषद में सदन की कार्यवाही चल रही है। मंत्री विजेंद्र यादव अपराध नियंत्रण बिल सदन में पेश किया। बिल के पक्ष में बहुमत होने पर विधानसभा में अपराध नियंत्रण बिल पास हुआ। मंत्री विजेंद्र यादव ने सदन में कहा कि इस बिल के तहत राज्य में माफिया राज को समाप्त करने में विशेष बल मिलेगा। बता दें कि अपराध नियंत्रण बिल को लेकर सदन में विपक्ष ने काफी विरोध किया था। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह काला कानून है।
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मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि 1981 का बिहार आपराधिक नियंत्रण कानून में बदलाव लाया गया। 2024 का बिहार नियंत्रण कानून बिल में अंतर्गत कई बदलाव किए किए। बिल में बालू, जमीन और महिला अपराध को नियंत्रण करने के लिए कई बदलाव किए गए। मंत्री ने कहा कि बिहार ने पिछले तीन दशक में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। राज्य के लोगों भी आर्थिक और सामाजिक परिस्तिथि में बहुत बदलाव हुए हैं। जिसके कारण यह बिल लाया गया। शराब माफिया पर भी अंकुश लगेगा। नए बिल में डीएम का अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया। डीएम असामाजिक तत्वों को जिलास्तर और राज्य से छह महीने के लिए बाहर किया जा सकेगा। राज्यबदर और जिलाबदर का अवधि को डीएम बढ़ा सकते हैं।
विधानसभा में पेश हुए बिल
1. बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन बिल
2. बिहार लोक सुरक्षा संशोधन बिल
3. बिहार कराधान ( जीएसटी) संशोधन बिल
4. बिहार मूल्यवर्धित संशोधन बिल
5. बिहार राज्य बल श्रमिक आयोग संशोधन बिल
6. बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन बिल
7. बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड संशोधन बिल
8. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन बिल
9. राज्य अल्पसंख्यक आयोग संशोधन बिल
10. राज्य महिला आयोग संशोधन बिल
अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट