रांची. बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। अब हेमंत सोरेन विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे।
हेमंत सोरेन की याचिका खारिज
यह फैसला न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने सुनाया है। मामले को लेकर श्री सोरेन ने क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की थी। इससे पहले हुई सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हाईकोर्ट में पीएमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गयी थी। याचिका में पीएमएलए की विशेष धाराओं का हवाला दिया था। इससे पहले पीएमएलए कोर्ट ने श्री सोरेन की बजट सत्र में शामिल होने की आग्रह वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
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