Breaking : झारखंड हाई कोर्ट ने सीएम की याचिका खारिज की

रांची: सीएम की याचिका खारिज – झारखंड हाई कोर्ट ने सीएम की याचिका खारिज कर दिया है।

हाई कोर्ट का यह निर्णय सीएम को बहुत बड़े झटके  के रूप में देखा जा रहा है।

इससे पहले इस मामले में सीएम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जहां से मुख्यमंत्री को हाई कोर्ट

जाने का निर्देश दिया गया था। आज हाई कोर्ट के निर्देश के बाद इस मामले मे सीएम क्या निर्णय लेंगे इसको लेकर

अभी से कयास लगाया जा रहे हैं सूत्र यह बता रहे हैं मामले पर एक बार फिर सीएम सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि पहले ही चार समन पर ईडी नहीं पहुंचे हैं हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री ने जिन समन

को चैलेंज किया है वह ऑलरेडी हो चुकी है एक्सपायर इसलिए समन को चैलेंज करने का कोई आधार नहीं। मुख्यमंत्री

हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने रखा पक्ष । 23 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे थे सीएम

हेमंत सोरेन 23 सितंबर को चौथे समन में सीएम को ईडी ऑफिस जाना था। सीएम की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल

सिब्बल ने रखा पक्ष । ईडी की ओर से मामले में वरीय अधिवक्ता ने रखा गया पक्ष।14 अगस्त को पहला, 24 अगस्त को

दूसरा, 9 सितंबर को तीसरा, 23 सितंबर को चौथा समन

सीएम की याचिका खारिज

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झारखंड हाई कोर्ट ने सीएम की याचिका खारिज की

 

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