Desk. बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट में पीएम मोदी को छह साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने को लेकर एक याचिका दायर की गयी थी। इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी है।
पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, याचिकाकर्ता ने पीएम नरेंद्र मोदी पर उत्तर प्रदेश में एक चुनावी जनसभा में आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ याचिका दायर करते हुए उन्हें छह सालों तक चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। इस पर आज हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी है।
बता दें कि, लोकसभा चुनाव की वोटिंग सात चरणों में हो रही है। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल और दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को हो गयी है। इसके अलावा तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई, चौथे चरण की वोटिंग 13 मई, पांचवें चरण की वोटिंग 20 मई, छठे चरण की वोटिंग 25 मई और सातवे चरण या अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। इस चुनाव की काउंटिंग 4 जून को होगी।