रांची: भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार, रांची जिले में प्री-रिविजन से संबंधित गतिविधियों का संचालन जारी है। इसके लिए 1 जून से 16 अक्टूबर 2023 तक की अवधि निर्धारित की गई है। 17 अक्टूबर तक रांची जिले में रहने वाले नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ा, हटाया या शुद्धिकरण के लिए मदद ले सकते हैं।

रांची जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और रांची जिले के जिला कलेक्टर राहुल कुमार सिन्हा ने भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के आलोक में रांची जिले के सभी मतदाता पंजीकरण पदाधिकारी और सहायक मतदाता पंजीकरण पदाधिकारी को मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के सभी गतिविधियों को निर्धारित समय सीमा में संपन्न करने के लिए निर्देशित किया है।
भारतीय चुनाव आयोग, नई दिल्ली, और झारखंड सरकार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, रांची ने दिनांक 01.01.2024 को आयोजित किए जाने वाले फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2024 के संचालन के बारे में जिले के सभी मतदाता पंजीकरण पदाधिकारी और सभी सहायक मतदाता पंजीकरण पदाधिकारी को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
भारतीय चुनाव आयोग, नई दिल्ली द्वारा मतदाता सूची में दिनांक 01.01.2024 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर चुके और 18-19 आयु वर्ग से अधिक आयु वाले योग्य नागरिकों के लिए, जिनका अभी तक मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं हुआ है, का पंजीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का एक से अधिक स्थान पर नाम होना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अनुसार दंडनीय अपराध है। यदि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक जगह पर मतदाता सूची में दर्ज है, तो वह प्रपत्र – 7 में आवेदन देकर अपना नाम मतदाता सूची से हटवा सकता है।







