सीआईडी के पास जीरो एफआइआर दर्ज करने का अधिकार

रांची: सीआईडी के पास अब अपना थाना होगा, इसका आदेश डीजीपी अजय कुमार सिंह द्वारा जारी किया गया है। इस आदेश के माध्यम से सीआईडी को राज्य स्तरीय थाना घोषित किया गया है जिसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा। अब सीआईडी राज्य के विभिन्न जिलों में दर्ज मामलों को अपने थाने में दर्ज करके उनका अनुसंधान करेगी।

जब सीआईडी का अपना थाना खुलेगा, तो उनके पास राज्य के किसी भी आपराधिक मामले में जीरो एफआइआर दर्ज करने का अधिकार होगा। सीआईडी मुख्यालय ने सरकार से थाना खोलने की अनुमति लेने के लिए पुलिस मुख्यालय को एक प्रस्ताव तैयार करके भेजा था और इस प्रस्ताव पर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने सहमति दी।

राज्य में, जिस तरह सीबीआई को किसी भी मामले में दर्ज केस को ट्रांसफर होने के बाद वह खुद एफआइआर दर्ज करके अनुसंधान करती है, सीआईडी भी उसी तरह कार्रवाई करेगी। फिलहाल, सीआइडी राज्य के किसी जिले में दर्ज केस को पुलिस से टेकओवर करके उसका अनुसंधान करती है। केस को टेकओवर करने का अधिकार सीआइडी के पास पहले से है और इसके अलावा पुलिस मुख्यालय या गृह विभाग के निर्देश पर सीआईडी किसी केस को पुलिस से टेकओवर करके उसका अनुसंधान करती है।

 

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