रांची: झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई हुई। यह याचिका ईडी को मैनेज करने के नाम पर 6 करोड़ रुपए के लेन-देन मामले में दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ दायर की गई थी। हाईकोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी ने मौखिक रूप से कहा कि इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया है और ईडी अधिकारियों को फंसाने के लिए जबरन बयान ले रही है।
ईडी का दावा है कि उनके अधिकारियों को ट्रैप करने की साजिश रची जा रही है। इस पर राज्य सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा गया कि ईडी के आरोप निराधार हैं और पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है। सरकार ने अदालत में इस मामले पर विस्तृत जवाब दाखिल करने की बात कही।
हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 24 अप्रैल निर्धारित की है। साथ ही अदालत ने पुलिस जांच पर रोक को बरकरार रखा है।
गौरतलब है कि ईडी ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी ने दावा किया है कि रांची के सुखदेवनगर थाना में दर्ज प्राथमिकी की पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। ईडी ने अदालत में यह भी कहा था कि इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और फर्जी सबूत तैयार कर ईडी अधिकारियों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।
इससे पहले अदालत ने सभी प्रतिवादियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने से पुलिस को रोक दिया था। अब मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी, जिसमें पुलिस और राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया जाएगा।