रुपा तिर्की आत्महत्या मामले में कोर्ट ने दिया सीबीआई जांच का आदेश

रांचीः रुपा तिर्की आत्महत्या – साहिबगंज की थाना प्रभारी रुपा तिर्की मामले की जांच अब सीबीआई करेगी।

महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा था कि इस मामले की जांच सीबीआई को दी जा सकती है।

झारखंड उच्च न्यायालय में जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई।

कोर्ट ने सीबीआई को मामले में जांच का आदेश दिया।

बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने मामले में सुनवाई नहीं करने का आग्रह किया था।

रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने याचिका दायर कर इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने का आग्रह किया था।

पिता का दावा था कि रूपा तिर्की ने आत्महत्या नहीं की, यह एक हत्या है।

पुलिस इसे प्रेमप्रसंग का मामला बता आत्महत्या का रंग दे रही है।

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